बदसूरत या खतरनाक भूमि

परिषद ऐसी किसी भी संपत्ति की जांच करेगी जिसे बदसूरत या खतरनाक माना जा सकता है।

परिषद के स्थानीय कानूनों को सामुदायिक रेंजरों द्वारा लागू किया जाता है और इसका उद्देश्य पड़ोस की सामान्य सुविधा को बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करके कि संपत्तियों को इस तरह से रखा जाए कि वे खतरनाक या बदसूरत न हों।

यह सुनिश्चित करना हर संपत्ति के मालिक और उस पर कब्जा करने वाले की जिम्मेदारी है कि उनकी संपत्ति सुरक्षित और साफ-सुथरी तरीके से रखी जाए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा या सामुदायिक सुविधा के दृष्टिकोण से पड़ोसी संपत्तियों को कोई नुकसान न हो। संपत्तियों का रखरखाव अच्छी तरह से किया जाना चाहिए और उनमें अत्यधिक वनस्पति नहीं होनी चाहिए, कीड़े-मकोड़ों का आश्रय नहीं होना चाहिए, या उनकी संपत्ति पर खतरनाक सामान संग्रहीत नहीं होना चाहिए।

सामुदायिक जीवन स्थानीय कानून संख्या 1, 2018 , खंड 2.1 में कहा गया है:

जो व्यक्ति संपत्ति का मालिक है या उस पर कब्जा करता है, उसे ऐसी संपत्ति को ऐसे तरीके से रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो पड़ोस की सामान्य सुविधा के लिए अप्रिय या हानिकारक हो, आस-पास के अन्य आबंटियों के चरित्र से अलग हो, या खतरनाक हो या जीवन या संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने की संभावना हो। इसमें ऐसी संपत्ति शामिल है जो:

  • भद्दा;
  • कीड़े-मकौड़ों या अत्यधिक वनस्पति का आश्रय स्थल;
  • किसी भी ऐसे सामान और/या पदार्थ के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है जो खतरनाक है या जीवन या संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने की संभावना है; और/या
  • इसमें ऐसी संरचनाएं या इमारतें शामिल हैं जिनकी मरम्मत खराब है और/या जो उपेक्षित अवस्था में हैं।

बदसूरत का अर्थ है ऐसी स्थिति या दशा जिसमें किसी संपत्ति में निम्नलिखित में से एक या अधिक विशेषताएं या समान विशेषताएं मौजूद हों:

  • अत्यधिक अनियंत्रित कचरा जैसे कि कागज, गत्ता, प्लास्टिक बैग, स्टाइरीन, घरेलू कचरा, सेकेंड हैंड कंटेनर; और/या
  • अत्यधिक मात्रा में पुरानी लकड़ी या पुरानी निर्माण सामग्री; और/या
  • त्यागी गई, अस्वीकृत, अधिशेष या परित्यक्त ठोस या तरल सामग्री; और/या
  • बाहरी दीवारों या बाड़ों पर भित्तिचित्र; और/या
  • अत्यधिक मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे या समान; और/या
  • कोई भी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया हो और आसपास के क्षेत्र की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहा हो; और/या
  • अत्यधिक मृत, रोगग्रस्त या मरती हुई वनस्पति; और/या
  • अत्यधिक लम्बी घास और/या खरपतवार; और/या
  • एक अप्रयुक्त उत्खनन; और/या
  • कोई इमारत या अन्य संरचना या चीज़ जो आस-पास के क्षेत्र की सुंदरता या सुविधा के लिए हानिकारक है; और/या
  • कोई अन्य वस्तु जो भूमि को दृष्टिगत रूप से अप्रिय बनाती है, परंतु भूमि पर स्थित कोई संलग्न भवन या संरचना इसके दायरे में नहीं आती जो अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अनुपालन करती हो। बिल्डिंग एक्ट 1993 or योजना और पर्यावरण अधिनियम 1987.

कोविड प्रतिबंधों के दौरान अग्नि तैयारी

सभी करदाता Greater Shepparton बाढ़ या आग जैसी आपात स्थिति में अपनी संपत्ति तैयार रखने का दायित्व सभी पर लागू होता है। गैर-निवासी दरदाता.

मेलबर्न से क्षेत्रीय विक्टोरिया तक यात्रा को सीमित करने वाले वर्तमान COVID-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर, मेलबर्न में रहने वाले सभी गैर-निवासी करदाताओं को समर्थन पत्र के लिए आवेदन करना होगा। Greater Shepparton किसी आपातस्थिति के लिए अपनी संपत्ति तैयार करने के एकमात्र उद्देश्य से नगर परिषद को नीचे दिए गए फॉर्म का उपयोग करके आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ग्राहक सेवा से (03) 5832 9700 पर संपर्क करें।

किसी अप्रिय या खतरनाक संपत्ति की रिपोर्ट करना

यदि आप किसी ऐसी संपत्ति की रिपोर्ट करना चाहते हैं जो देखने में खराब या खतरनाक हो सकती है, तो कृपया परिषद से संपर्क करें । सामुदायिक रेंजर स्थानीय कानून के अनुसार संपत्तियों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उनका निरीक्षण करते हैं।

अनुपालन हेतु नोटिस

यदि आपको अनुपालन के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप निर्दिष्ट तिथि तक आवश्यक कार्य पूरा कर लें। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं तो कृपया नियत तिथि से पहले जल्द से जल्द जारीकर्ता अधिकारी को कॉल करें। 

अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 400 डॉलर का उल्लंघन जुर्माना भी शामिल है। परिषद आवश्यक कार्य करने के लिए भी अधिकृत कर सकती है, जिसकी लागत मालिक को दी जाएगी।

यदि आपके पास कोई अपशिष्ट पदार्थ है जिसे निपटाने की आवश्यकता है, तो कृपया उसे उचित तरीके से निपटाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारा अपशिष्ट और पुनर्चक्रण अनुभाग देखें।