प्रदर्शन के लिए सामान, चिह्न और झंडे
परिषद की भूमि पर प्रदर्शन हेतु कोई भी सामान, चिह्न या झंडा लगाने के लिए स्थानीय कानून की अनुमति आवश्यक है।
सामुदायिक जीवन स्थानीय कानून संख्या 1, 2018, खंड 4.3 में कहा गया है: कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के सड़क या परिषद की भूमि पर कोई संरचना, चिन्ह, मेज, कुर्सी या प्रदर्शन के लिए सामान नहीं रख सकता है या रखवाने का कारण नहीं बन सकता है।
आउटडोर डाइनिंग एरिया के बारे में जानकारी के लिए कृपया आउटडोर डाइनिंग एरिया परमिट वेब पेज देखें ।
परिषद की भूमि पर प्रदर्शन – सामान, चिह्न या झंडे की अनुमति आवेदन
परिषद की भूमि पर सामान, विज्ञापन चिह्न या झंडे प्रदर्शित करने के लिए परमिट हेतु आवेदन करने हेतु, कृपया परिषद को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:
- पूरा किया गया आवेदन पत्र।
- आवेदन शुल्क का भुगतान.
- 20 मिलियन डॉलर का सार्वजनिक दायित्व बीमा प्रमाणपत्र।
सामान्य परमिट शर्तें
एक बार जब परिषद को पूरा परमिट आवेदन मिल जाता है, तो एक अधिकृत अधिकारी यह निर्धारित करने के लिए साइट का दौरा करेगा कि परमिट/परमिट को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो परमिट/परमिट कई शर्तों के अधीन होंगे, जिनमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- स्थानीय कानून परमिट के तहत परिषद की भूमि पर प्रदर्शित की जाने वाली किसी भी वस्तु/वस्तुओं को;
- परिसर के सामने सीधे परिषद की भूमि पर रखा जाना चाहिए (जब तक कि परिषद द्वारा संचालित या प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा न हो);
- किसी भी मध्य पट्टी, गोल चक्कर या किसी भी चौराहे से 10 मीटर के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए;
- केवल संबंधित व्यवसाय के लिए प्रासंगिक हो और गैर-आक्रामक प्रकृति का हो;
- किसी भी आम नागरिक या वाहन को कोई बाधा, परेशानी या खतरा न पहुंचाएं;
- परिषद के प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार तैनात और सुरक्षित किया जाना चाहिए;
- रखा जाना दुकान के सामने से न्यूनतम दूरी 1.8 मीटर जब तक कि पैदल यात्रियों के लिए स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो;
- आवेदक के व्यावसायिक घंटों के दौरान ही फुटपाथ पर रहें;
- परिषद की संतुष्टि के लिए हर समय उचित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए;
- यह मजबूत सामग्री से बना होना चाहिए ताकि हवा में उड़ जाने पर भी यह किसी आम व्यक्ति को चोट न पहुंचा सके; तथा
- परिषद की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी परिषद की संपत्ति या अन्य कंपनियों की संपत्ति से जुड़ी नहीं हो सकती। उदाहरण: बिजली के खंभे, पेड़, सड़क के संकेत।
- परमिट धारक को सहमत परमिट अवधि के दौरान हर समय;
- आवेदक के नाम पर यहां निर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में बीमा की वर्तमान सार्वजनिक देयता पॉलिसी का धारक होना चाहिए, जो न्यूनतम $20,000,000 (बीस मिलियन डॉलर या अधिक) की राशि के लिए कवरेज प्रदान करता हो; और
- सार्वजनिक दायित्व बीमा के साक्ष्य के रूप में परिषद को हर समय वर्तमान मुद्रा प्रमाणपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराना; तथा
- यदि सार्वजनिक दायित्व पॉलिसी परमिट अवधि के दौरान समाप्त हो जाएगी, तो परिषद द्वारा रखे गए बीमा की समाप्ति से कम से कम 5 कार्य दिवस पहले परिषद को समीक्षा किए गए प्रमाण पत्र की आपूर्ति करें; तथा
- परमिट धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिषद के पास स्वीकृत परमिट अवधि के दौरान हर समय कवर के प्रमाण के रूप में चालू प्रमाणपत्र (सार्वजनिक दायित्व) उपलब्ध हो;
- सार्वजनिक दायित्व नीति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमाकर्ता के साथ मिलकर लागू की जाएगी।
- मुद्रा प्रमाणपत्र ही बीमा के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाने वाला एकमात्र दस्तावेज होगा तथा इसे परमिट आवेदन पत्र के साथ संलग्न/शामिल किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक दायित्व नीति ऐसे जोखिमों को कवर करेगी और केवल ऐसी शर्तों और बहिष्करणों के अधीन होगी जिन्हें परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये शर्तें परिषद को सभी कार्रवाइयों, लागतों, व्यक्तिगत चोट, संपत्ति की क्षति, शुल्क, व्यय, दंड, मांगों और क्षतियों के विरुद्ध कवर करने के लिए विस्तारित होंगी जो परमिट धारकों के प्रदर्शन या इस परमिट के तहत अपने दायित्वों के कथित प्रदर्शन के संबंध में उनके खिलाफ लाई जा सकती हैं, की जा सकती हैं या दावा की जा सकती हैं और सीधे परमिट धारक के लापरवाह कृत्यों, त्रुटियों या चूक से संबंधित हो सकती हैं।
- यदि परिषद को दिए गए किसी भी मुद्रा प्रमाण पत्र पर अंकित समाप्ति तिथि बीत चुकी है तो परमिट स्वतः ही रद्द हो जाता है।
- परिषद का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय किसी परमिट को परिवर्तित, संशोधित, रद्द या वापस ले सकता है।
- यदि परमिट प्राप्त नहीं किया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है, या परमिट की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो परिषद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा वस्तु/वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु को मुक्त करने के लिए जब्ती शुल्क का भुगतान करना होगा।
- काउंसिल के सामुदायिक जीवन स्थानीय कानून संख्या 1 2018 का अनुपालन न करने, जिसमें किसी भी परमिट की शर्तें शामिल हैं, या अनुपालन के लिए नोटिस का अनुपालन न करने पर उल्लंघन नोटिस या न्यायालय की कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना $2000 है।
- परमिट हस्तांतरणीय नहीं है और इसे दोबारा नहीं सौंपा जा सकता। यदि व्यवसाय बेचा जाता है या उप-पट्टे पर दिया जाता है, तो परमिट अमान्य हो जाता है और एक नया परमिट दर्ज करना होगा।
प्रदर्शन हेतु सामान की शर्तें
- फुटपाथ पर प्रदर्शित किसी भी सामान का कुल क्षेत्रफल होना चाहिए:
- 1.0 मीटर से अधिक चौड़ा नहीं.
- 3.0 मीटर से अधिक नहीं.
- 2.0 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं।
विज्ञापन साइन की शर्तें
- विज्ञापन चिह्न का फ्रेम इस प्रकार होगा:
- 0.5 मीटर ऊंची और 0.3 मीटर चौड़ी से छोटी नहीं।
- 1.2 मीटर ऊंचा और 0.9 मीटर चौड़ा से बड़ा नहीं।
- प्रत्येक दुकान के सामने केवल एक ही चिन्ह प्रदर्शित किया जा सकता है और उसे मालिक द्वारा आसानी से पहचाना जाना चाहिए।
- जब परिसर में एक से अधिक व्यवसाय हों तो साइनबोर्ड को साझा किया जाना चाहिए।
टियर ड्रॉप फ्लैग की शर्तें
- टियर ड्रॉप ध्वज का कुल आयाम 3.0 मीटर ऊंचा और 0.9 मीटर चौड़ा से बड़ा नहीं होगा।
- अनुमत झंडों की संख्या का आकलन परिषद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा यह दुकान के सामने के भाग के आकार, तथा प्रदर्शन के लिए किसी भी चिह्न या सामान, परिषद की किसी भी संपत्ति, जिसमें पार्किंग स्थल, चौराहे, बेंच सीटें आदि शामिल हैं, पर संभावित प्रभाव पर निर्भर करेगा।
- जब परिसर में एक से अधिक व्यवसाय हों तो ध्वज को साझा किया जाना चाहिए।
अनुपालन हेतु नोटिस
यदि आपको किसी अधिकृत अधिकारी से अनुपालन का नोटिस प्राप्त हुआ है , तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप निर्दिष्ट तिथि तक आवश्यक कार्य पूरा कर लें।
परिषद के सामुदायिक जीवन स्थानीय कानून संख्या 1, 2018 का अनुपालन न करने पर , जिसमें परमिट की शर्तें भी शामिल हैं, या अनुपालन नोटिस का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उल्लंघन नोटिस या न्यायालयी कार्यवाही शामिल है। मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना 2000 डॉलर है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया परिषद से संपर्क करें ।