सार्वजनिक पारदर्शिता नीति

परिषद खुले और पारदर्शी निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने स्थानीय सरकार अधिनियम 57 (“अधिनियम”) की धारा 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार एक सार्वजनिक पारदर्शिता नीति लागू की है।

यह नीति अधिनियम की धारा 58 में उल्लिखित सार्वजनिक पारदर्शिता सिद्धांतों को प्रभावी बनाती है तथा निम्नलिखित का वर्णन करती है:

  • पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए परिषद द्वारा उठाए गए कदम;
  • परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का प्रकार;
  • जानकारी कैसे उपलब्ध कराई जाती है;
  • सूचना के वे वर्ग जो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं;
  • प्रमुख जिम्मेदारियां; और
  • अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़.