शासन नियम
परिषद योग्यता के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति के अधिकार परिषद के निर्णय से सीधे प्रभावित होंगे, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए तथा उनके हितों पर विचार किया जाए।
स्थानीय सरकार अधिनियम 2020 ( अधिनियम ) के अनुसार , परिषद ने अपने शासन नियमों को अपनाया है, जो अधिनियम की धारा 60 में उल्लिखित शासन सिद्धांतों को प्रभावी बनाते हैं।
शासन नियमों का वर्तमान संस्करण 23 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, और इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- परिषद और प्रत्यायोजित समितियों की बैठकों का संचालन
- बैठक रिकॉर्ड का स्वरूप और उपलब्धता
- महापौर और उप महापौर का चुनाव
- कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति
- चुनाव अवधि नीति
- पार्षद या प्रत्यायोजित समिति के सदस्य द्वारा हितों के टकराव के प्रकटीकरण की प्रक्रिया
- परिषद को सलाह देते समय परिषद के किसी कर्मचारी द्वारा हितों के टकराव का खुलासा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया टीम लीडर गवर्नेंस से (03) 5832 9700 पर संपर्क करें।