योजना प्रपत्र
इस पृष्ठ पर आपको योजना परमिट आवेदन के लिए आवेदन करने या उसका जवाब देने के लिए सभी वैधानिक संबंधित प्रपत्र मिलेंगे।
अधिक जानकारी के लिए कृपया परिषद की योजना टीम से (03) 5832 9730 पर संपर्क करें।
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ऑनलाइन आवेदन के लिए मार्गदर्शिका
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आवेदन पत्र पर आवश्यक अनिवार्य जानकारी, आवश्यक अनिवार्य अनुलग्नक, तथा आपके आवेदन के समर्थन में अन्य जानकारी समझाने वाला दस्तावेज़।
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परिषद को पहले से प्रस्तुत किए गए नियोजन आवेदन में संशोधन हेतु आवेदन करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें।
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इस फॉर्म का उपयोग तब करें जब प्लानिंग परमिट की शर्त में द्वितीयक सहमति का प्रावधान हो। जहां परमिट की शर्त में प्रावधान किया गया हो, वहां द्वितीयक सहमति उस परमिट की शर्त के अनुसार बदलाव की अनुमति देती है।
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इस फॉर्म का उपयोग उन योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाना है जो अनुमोदित योजना परमिट के भाग के रूप में आवश्यक हैं।
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मौजूदा नियोजन परमिट के समय विस्तार हेतु आवेदन करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें।
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यह प्रपत्र योजना एवं पर्यावरण अधिनियम 1987 के अनुसार आपत्ति दर्ज कराने में सहायता के लिए है।
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यह फॉर्म योजना परमिट आपत्ति दर्ज करने में सहायता के लिए है।
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इस फॉर्म का उपयोग योजना संबंधी जानकारी मांगने या सामान्य पूछताछ प्रस्तुत करने के लिए किया जाना है।
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इस प्रपत्र का उपयोग कृषि क्षेत्र, जलप्लावन भूमि, बाढ़ मार्ग भूमि और लवणता प्रबंधन भूमि के भीतर कार्यों के लिए भू-कार्य हेतु नियोजन अनुमति की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए करें।
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(नोटिस से पहले और बाद में) योजना और पर्यावरण अधिनियम 50 की धारा 57 या धारा 1987 ए के तहत योजना आवेदन में संशोधन करने के लिए आवेदन करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें।