इमारत
क्या आप नवीनीकरण या निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं? काम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निर्माण परमिट हो।
यदि आप निम्नलिखित स्थितियों में हैं तो आपको भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता हो सकती है:
- निर्माण या नवीनीकरण
- घर या व्यवसाय का विस्तार करना
- पूल, स्पा या शेड स्थापित करना
- अन्य निर्माण कार्य करना
क्या मुझे इमारत की अनुमति की जरूरत है?
नए घर
यदि आप कोई नया भवन निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करना होगा। आपके भवन की विशेषताओं के आधार पर आपको नियोजन परमिट के लिए भी आवेदन करना पड़ सकता है।
नवीनीकरण और विस्तार
यदि आप अपने नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं तो आपको भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करना होगा:
- मौजूदा इमारत के फर्श क्षेत्र को बढ़ाता या घटाता है
- इमारत की ऊंचाई में परिवर्तन करता है
- यह इमारत की नींव के किसी भी हिस्से को प्रभावित करता है।
- यह इमारत की संरचनात्मक मजबूती को प्रभावित या परिवर्तित करता है।
- यह इमारत से संबंधित किसी आवश्यक सुरक्षा उपाय को प्रभावित करता है या उसमें बदलाव करता है।
के उदाहरण छूट प्राप्त कार्य परमिट से प्राप्त होने वाली जानकारी में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- क्षतिग्रस्त वेदरबोर्ड की मरम्मत या नवीनीकरण करना
- अग्निरोधक क्षमता से रहित दीवार, छत या फर्श की परत की मरम्मत या नवीनीकरण करना
- बाथरूम या रसोई में टाइलें बदलना
- संरचनात्मक संशोधन किए बिना खिड़की का शीशा बदलना या उसे पुनः लगाना
- छत की टाइलों या छत की चादरों से छत के कुछ हिस्सों की मरम्मत करना
नोट: भवन के तत्वों का पूर्ण प्रतिस्थापन मरम्मत, नवीनीकरण या रखरखाव नहीं माना जाता है और इसे परिवर्तन के रूप में ही माना जाना चाहिए।
किसी भवन में परिवर्तन करने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि भवन निर्माण कार्य:
- इससे भवन की संरचनात्मक मजबूती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
- भवन के फर्श क्षेत्र या ऊंचाई में वृद्धि या कमी
- नींवों का आधार या प्रतिस्थापन
- भवन के किसी भी ऐसे तत्व को हटाना या उसमें परिवर्तन करना जो भवन के किसी अन्य तत्व को सहारा प्रदान करता हो।
- सड़क की सीमा रेखा से आगे नहीं बढ़ेगा
- इससे आम जनता या भवन में रहने वालों की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- यह कार्य किसी ऐसे भवन पर या उससे संबंधित नहीं किया जाता है जो विरासत अधिनियम 2017 के अर्थ में विरासत रजिस्टर में शामिल हो।
- यह कार्य भवन से संबंधित किसी आवश्यक सुरक्षा उपाय से संबंधित नहीं है, और न ही उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
मैं एक घर या इमारत को ध्वस्त करना चाहता हूँ
घर और अधिकांश इमारतों को गिराने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होगी। विध्वंस कार्य में संलग्न व्यक्ति का विधिवत पंजीकृत होना और विध्वंस कार्य करने की क्षमता होना अनिवार्य है।
श्रेणी 10 के स्वतंत्र भवन (जैसे निजी गैरेज, कारपोर्ट, शेड, बाड़, रिटेनिंग दीवारें, स्विमिंग पूल और निजी जंगल की आग से बचाव के आश्रय स्थल) को ध्वस्त करने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि:
- यह ईंट-पत्थर से निर्मित नहीं है; और
- इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए; और
- इससे जनता या भवन में रहने वालों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और
- क्या विरासत रजिस्टर में शामिल किसी इमारत पर या उससे संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है? विरासत अधिनियम 2017
डेक और बरामदे
घर या स्विमिंग पूल जैसी इमारतों से जुड़े डेक और बरामदों के लिए, आकार चाहे जो भी हो, निर्माण परमिट आवश्यक है। इमारत से अलग बने डेक जो इमारत को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं, उनके लिए भी निर्माण परमिट आवश्यक है।
कारपोर्ट, शेड, गैराज और गैर-आवासीय भवन
शेड, कारपोर्ट, निजी गैरेज और अन्य गैर-आवासीय स्थान श्रेणी 10ए की इमारतें निम्नलिखित स्थितियों में भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है:
- कुल क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम है; और
- संरचना की ऊंचाई 3 मीटर से कम है, या संपत्ति की सीमा से 1 मीटर के भीतर स्थित होने पर 2.4 मीटर से कम है; और
- यह भूखंड पर उस इमारत से आगे की ओर स्थित नहीं है जिससे यह संबंधित है, या यह सामने वाली सड़क की दिशा से कम से कम 9 मीटर और बगल वाली सड़क की दिशा से 2 मीटर पीछे स्थित है; और
- यह ईंट-पत्थर से निर्मित नहीं है।
बाड़
निम्नलिखित स्थितियों में बाड़ लगाने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है:
- ऊंचाई में 2 मीटर से अधिक नहीं; और
- यदि किसी सड़क (लेन, फुटपाथ, गली या मार्ग के अधिकार को छोड़कर) के 3 मीटर के भीतर अधिकतम 1.5 मीटर की ऊंचाई हो और वह चिनाई, कंक्रीट या इसी तरह की सामग्री से निर्मित न हो; और
- यदि किसी सड़क (लेन, फुटपाथ, संकरी गली या मार्ग के अधिकार को छोड़कर) के 3 मीटर के भीतर अधिकतम 1.2 मीटर ऊँची चिनाई, कंक्रीट या इसी तरह की सामग्री से निर्मित संरचना हो; और
- यदि सड़क संरेखण के प्रतिच्छेदन बिंदु (जैसे कोने वाले ब्लॉक) से 9 मीटर के भीतर फुटपाथ से अधिकतम 1 मीटर की ऊंचाई हो
किसी दुकान या व्यवसाय को सुसज्जित करना
यदि कार्य अनुसूची 3 के अंतर्गत छूट के दायरे में नहीं आता है, तो दुकान या किसी भी व्यावसायिक परिसर को सुसज्जित करने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता होगी। भवन विनियम 2018.
उदाहरण के लिए, किसी भवन की संरचना या संरचनात्मक तत्व में परिवर्तन, आवश्यक सुरक्षा उपाय, निकास द्वार और आवागमन के निकास मार्गों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता होगी।
किसी भवन के उपयोग में परिवर्तन करना
किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा भवन के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भवनों का निर्माण उनके मूल उपयोग को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, किराए के कमरों वाले घरों में अधिकांश पारिवारिक घरों की तुलना में अग्नि सुरक्षा उपकरण अधिक होते हैं।
ऐसे सामान्य उदाहरण जहां परमिट की आवश्यकता होती है, उनमें निम्नलिखित परिवर्तन शामिल हैं:
- पारिवारिक घर से बोर्डिंग हाउस में परिवर्तन
- एक गैराज को हेयरड्रेसिंग सैलून में बदला गया
- एक गोदाम से पूजा स्थल तक
- एक कारखाने से लेकर जिम तक
- एक कार्यालय से एक दुकान तक
- एक दुकान से लेकर बार या संगीत स्थल तक
आपको उपयोग परिवर्तन के लिए योजना अनुमति हेतु आवेदन करने की भी आवश्यकता हो सकती है।
दीवारों को बनाए रखना
1000 मिमी (1 मीटर) से कम ऊंचाई वाली रिटेनिंग दीवार के लिए बिल्डिंग परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि वह अन्य निर्माण कार्य या पड़ोसी संपत्ति के संरक्षण कार्य से संबंधित न हो। अन्यथा, बिल्डिंग परमिट आवश्यक होगा।
पेर्गोला, बरामदे, कारपोर्ट और गैराज
नियमों में पेर्गोला को एक खुली संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर छत नहीं होती है, लेकिन उस पर खुली बुनाई वाली पारगम्य सामग्री का आवरण हो सकता है। इन्हें बरामदे, कारपोर्ट या गैराज से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। पेर्गोला के लिए निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है जब वह:
- ऊंचाई में 3.6 मीटर से अधिक नहीं; और
- यदि कोई पेर्गोला किसी प्रथम श्रेणी की इमारत से जुड़ा हुआ है, तो वह उस इमारत की सामने वाली दीवार से 2.5 मीटर से अधिक आगे भूखंड पर स्थित नहीं होगा; और
- किसी अन्य स्थिति में, यह उस भवन की सामने वाली दीवार से आगे भूखंड पर स्थित नहीं होता है जिससे यह जुड़ा हुआ है; और
- जिसका फर्श क्षेत्र 20 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है।
रीब्लॉकिंग, रेस्टम्पिंग और अंडरपिनिंग्स
नींव को फिर से मजबूत करने या नींव के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता होती है।
छत की मरम्मत
यदि आप अपनी छत की सामग्री बदल रहे हैं, जैसे कि टाइल वाली छत को जस्ता या कलरबॉन्ड की छत से बदल रहे हैं, तो आपको निर्माण परमिट की आवश्यकता होगी। यदि आप छत की सामग्री की मरम्मत या उसे बदल रहे हैं, जैसे कि टाइल वाली छत को नई टाइलों से बदलना (समान टाइलों से), तो आपको निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
आपको आवश्यकता होगी a प्लंबिंग अनुपालन प्रमाणपत्र यदि छत की मरम्मत करने वाले प्लंबर द्वारा किया गया काम 750 डॉलर से अधिक का है।
सौर पैनल और अन्य छत पर लगाए जाने वाले उपकरण
किसी इमारत की छत पर सौर पैनल लगाना भवन निर्माण कार्य की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें मौजूदा इमारत में बदलाव करना शामिल होता है।
स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण मौजूदा छत की संरचना को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। स्थापना से पहले, छत की सतह, छत की ढलान, फ्रेमिंग का प्रकार, ब्रेसिंग और हवा के दबाव सहित विभिन्न स्थलीय स्थितियों पर विचार करना आवश्यक होगा।
किसी पंजीकृत सिविल इंजीनियर द्वारा सहायक संरचना का मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि सभी भार स्थितियों, स्थापना और निर्धारण विधियों पर विचार किया जा सके।
दरवाजे और खिड़कियां
यदि आप निम्न स्थितियों में हैं तो आपको भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करना होगा:
- आप एक नया दरवाजा लगा रहे हैं
- आपके इंस्टॉलेशन के लिए आपको भवन की छत या सीलिंग में बदलाव करना होगा।
- आप मौजूदा दरवाजे के फ्रेम की चौड़ाई या ऊंचाई बदलना चाहते हैं
- आप बे या कॉर्नर विंडो लगाना चाहते हैं
यदि आप केवल एक दरवाजे या खिड़की को उसी प्रकार के दरवाजे या खिड़की से बदल रहे हैं और कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाना है, तो किसी भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं है।
स्विमिंग पूल और स्पा
300 मिमी या उससे अधिक गहराई वाले पूल और स्पा के निर्माण या स्थापना तथा उनसे संबंधित सुरक्षा अवरोधों के लिए भवन निर्माण परमिट आवश्यक है। भवन निर्माण परमिट के अतिरिक्त, पूल और स्पा के मालिकों को अपने पूलों को परिषद में पंजीकृत कराना होगा और यह प्रमाणित करने के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उचित सुरक्षा अवरोध स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है।
स्विमिंग पूल और स्पा निरीक्षक द्वारा पहचानी गई किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए सुरक्षा अवरोध के किसी भी हिस्से को बदलने या मरम्मत करने के लिए भवन निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि निर्माण कार्य में निम्नलिखित शामिल न हों:
- मौजूदा अवरोध की लंबाई के 50% से अधिक भाग को बदलना या उसमें परिवर्तन करना;
- अवरोध के खंभों या नींवों को बदलना या उनमें परिवर्तन करना; या
- उन सामग्रियों का उपयोग करना जो आमतौर पर उस सामग्री के समान उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जाती हैं जिसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
- अवरोध द्वारा घेरी गई लंबाई या क्षेत्रफल को बढ़ाना या घटाना
- अवरोध के हिस्से के रूप में बनी हुई रिटेनिंग दीवार को बदलना या उसमें परिवर्तन करना।
शेड
10 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले शेड के लिए भवन निर्माण परमिट आवश्यक है।
10 वर्ग मीटर से छोटे शेड के लिए निर्माण परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, जब शेड:
- जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से कम हो, या संपत्ति की सीमा से 1 मीटर के भीतर होने पर 2.4 मीटर से कम हो।
- यह उसी ब्लॉक में स्थित किसी अन्य श्रेणी की इमारत से संबंधित है - जैसे कि आवासीय या कार्यालय भवन।
- यह ब्लॉक पर संबंधित इमारत की सामने वाली दीवार से आगे नहीं स्थित है।
- यह ईंट-पत्थर से नहीं बना है।
अन्यथा, भवन निर्माण की अनुमति आवश्यक होगी।
लकड़ी के हीटर, ठोस ईंधन के हीटर और चिमनियां
- लकड़ी का हीटर लगाने के लिए बिल्डिंग परमिट की आवश्यकता नहीं होती है जब इंस्टॉलेशन एक स्वतंत्र बिल्डिंग कार्य हो (यानी यह व्यापक बिल्डिंग कार्यों का हिस्सा न हो जिसके लिए परमिट की आवश्यकता होती है)।
- हालांकि, इसकी स्थापना किसी लाइसेंस प्राप्त प्लंबर द्वारा ही की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हीटर और चिमनी की स्थापना सुरक्षित रूप से और ऑस्ट्रेलियाई मानक AS/NZS 2918 के अनुसार की गई है।
- स्थापना पूरी होने पर, लाइसेंस प्राप्त प्लंबर से अनुपालन प्रमाणपत्र का अनुरोध करें। यह प्रमाणपत्र पुष्टि करता है कि स्थापना सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:
https://www.vba.vic.gov.au/consumers/guides/wood-heaters-solid-fuel-heaters-flues
अस्वीकरण
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए है। किसी भी भवन निर्माण परियोजना के संबंध में, जिसमें कानून, तकनीकी निर्देश या उद्योग मानक का अनुप्रयोग शामिल है, स्वतंत्र सलाह प्राप्त करना पाठक की जिम्मेदारी है। इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी का उपयोग स्वतंत्र सलाह प्राप्त करने का विकल्प नहीं है।
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परमिट प्रक्रिया
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अपने प्रोजेक्ट को समझें
किसी भी निर्माण परियोजना को शुरू करते समय, आपको अपने निर्माण से संबंधित परमिट आवश्यकताओं को समझना चाहिए। अधिकांश परियोजनाओं के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। हमारा "क्या मुझे निर्माण परमिट की आवश्यकता है?" अनुभाग विभिन्न परियोजनाओं के लिए परमिट आवश्यकताओं के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। या आप जाँच कर सकते हैं भवन विनियम 2018 विक्टोरिया में वर्तमान आवश्यकताओं के लिए।
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एक भवन सर्वेक्षक का चयन करें
यह तय करें कि आप किसी निजी भवन सर्वेक्षक को नियुक्त करना चाहते हैं या परिषद को अपना भवन सर्वेक्षक बनाना चाहते हैं। निजी भवन सर्वेक्षकों और परिषद दोनों को ही भवन निर्माण परमिट जारी करने का अधिकार है। निजी भवन सर्वेक्षकों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलियाई भवन सर्वेक्षण संस्थान की वेबसाइट.
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आवश्यक जानकारी प्रदान करें
भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करते समय, आपको अपने सर्वेक्षक को आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी होगी। आपके आवेदन के आधार पर, इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- बिल्डिंग प्रैक्टिशनर्स बोर्ड के साथ आपके बिल्डर के पंजीकरण का प्रमाण
- आपके बिल्डर के पास मौजूद उचित बीमा का प्रमाण
- पेशेवर रूप से तैयार किए गए योजनाओं के तीन सेट
- भूमि के स्वामित्व प्रमाण पत्र की एक अद्यतन प्रति (जो 60 दिन से अधिक पुरानी न हो)
- यदि आवश्यक हो तो नियोजन अनुमति की एक प्रति।
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परमिट मूल्यांकन
सभी आवश्यक जानकारी जमा हो जाने के बाद, आपका बिल्डिंग सर्वेयर आपके आवेदन की समीक्षा करेगा। आपका सर्वेयर आपके परमिट को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। स्वीकृत होने पर, परमिट की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। अस्वीकृत होने पर, आपको बिल्डिंग रेगुलेशन्स का पालन करने के लिए अपने प्रस्ताव में संशोधन करने का अवसर मिल सकता है।
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निरीक्षण
भवन निर्माण परमिट जारी होने के बाद, आपके सर्वेक्षक द्वारा विभिन्न चरणों में आपके भवन का निरीक्षण किया जाएगा। नए घर के लिए, इन चरणों में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- स्लैब डालने या नींव रखने से पहले
- फ्रेमिंग पूरी होने पर
- सभी भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर
- आपके सर्वेक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य समय पर भी।
इन निरीक्षणों के बाद आपका सर्वेक्षक आपके बिल्डर को लिखित निर्देश दे सकता है, जिनका पालन करना आपके बिल्डर के लिए अनिवार्य है। निरीक्षण चरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें। VBA का बिल्डिंग प्रैक्टिस नोट.
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अधिभोग प्रमाणपत्र
आप अपने भवन सर्वेक्षक से परियोजना के पूरा होने पर अधिभोग प्रमाण पत्र या अंतिम निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं।
आपके भवन सर्वेक्षणकर्ता को परियोजना में शामिल कारीगरों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना आवश्यक हो सकता है। अधिभोग प्रमाणपत्र आपको भवन में रहने का कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं और इन्हें भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
वीबीए भवन निर्माण प्रक्रिया, भवन निर्माण विशेषज्ञ की नियुक्ति या स्वयं-निर्माता बनने के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। वीबीए बिल्डरों या प्लंबरों के साथ विवादों का भी प्रबंधन करता है।
VBA द्वारा दी जाने वाली जानकारी और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं। वीबीए वेबसाइट.
बिल्डिंग टीम से संपर्क करें
क्या आपको भवन संबंधी किसी पूछताछ में सहायता चाहिए या आप भवन अधिकारी से बात करना चाहते हैं?
सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8.45 बजे से शाम 4.15 बजे तक अपॉइंटमेंट उपलब्ध हैं।
आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं:
- (03) 5832 9700 पर फोन करके
- ईमेल करके परिषद@shepparton.vic.gov.au
- या फिर काउंसिल के कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से, 90 वेल्सफोर्ड स्ट्रीट पर। Shepparton